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धारा-370 खत्म करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, याचिकाकर्ता ने मोदी सरकार के फैसले को बताया असंवैधानिक

जम्मू और कश्मीर से धारा 370 को हटाने के सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि धारा 370 हटाने के लिए सरकार ने धारा 367 में जो संशोधन किया है, वह असंवैधानिक है। सरकार का यह कदम मनमाना और असंवैधानिक है।

फोटोः सोशल मीडिया
फोटोः सोशल मीडिया 

केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटाने की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मंगलवार को वकील मनोहर लाल शर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि धारा 370 को हटाने के लिए सरकार ने जो अनुच्छेद 367 संशोधन किया है, वह असंवैधानिक है। याचिकाकर्ता ने सरकार पर नमाने और असंवैधानिक ढंग से कार्रवाई करने के आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले को असंवैधानिक घोषित कर रद्द करने की मांग की है।

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याचिका में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटाने की अधिसूचना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकर संसदीय और विधायी नियमों का पालन किए बिना संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसे अंसवैधानिक घोषित करना चाहिए। बुधवार को वकील मनोहर लाल शर्मा सुप्रीम कोर्ट से याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए आग्रह कर सकते हैं।

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बता दें कि एक दिन पहले सोमवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन बिल पास हो गया। इस बिल के तहत जम्मू और कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म कर प्रदेश को दो क्द्र शासित प्रदेशों- जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में बांटने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने संविधान की धारा 370 और 35ए को भी खत्म कर दिया है, जिससे जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था।

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