सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को 'धनुष-बाण' चुनाव चिह्न देने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर 12 नवंबर से सुनवाई शुरू करने का निर्णय लिया है। यह याचिका शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट की ओर से दायर की गई है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि सुनवाई 12 नवंबर से शुरू होगी और यदि आवश्यक हुआ, तो 13 नवंबर को भी जारी रहेगी।
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याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि राज्य में अगले साल जनवरी में स्थानीय निकाय चुनाव होने की संभावना है, ऐसे में इस मामले की शीघ्र सुनवाई जरूरी है। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि चुनाव से पहले मामले का निपटारा कर दिया जाए।
शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और नीरज किशन कौल ने पैरवी की। इससे पहले 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह मामला लंबे समय से लंबित है और इसमें अब और देरी नहीं होनी चाहिए।
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उद्धव ठाकरे गुट ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने 10 जनवरी, 2024 को शिंदे समेत 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका खारिज कर दी थी। ठाकरे गुट का कहना है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि विधानसभा अध्यक्ष ने दलबदल करने वालों को दंडित करने की बजाय उन्हें यह कहकर पुरस्कृत किया कि वे ही असली शिवसेना हैं। इसके अलावा, अध्यक्ष द्वारा बहुमत वाले विधायकों को ही राजनीतिक दल की इच्छा का प्रतिनिधि मानना एक गंभीर त्रुटि बताई गई है।
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अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर दिए गए फैसले में विधानसभा अध्यक्ष ने किसी भी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया, जिससे शिंदे की मुख्यमंत्री पद की स्थिति और मजबूत हुई। यह फैसला खासतौर पर 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले शिंदे गुट की सियासी ताकत को और बढ़ाता है।
गौरतलब है कि हाल ही में हुए चुनावों में शिंदे गुट ने सात लोकसभा सीटें और 57 विधानसभा सीटें जीतीं, जबकि भाजपा ने 132 और अजित पवार की अगुवाई वाली राकांपा ने 41 सीटें हासिल कीं। इसके बाद दिसंबर 2024 में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि एकनाथ शिंदे और अजित पवार उपमुख्यमंत्री बने।
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