
गुरुवार दोपहर लोकसभा में प्रधानमंत्री का भाषण, जो उनके अपने मानकों के हिसाब से काफ़ी छोटा था, कई सवालों के जवाब दिए बिना ही समाप्त हो गया। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया कि उनकी सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए महिला आरक्षण क्यों नहीं लागू किया (महिला आरक्षण विधेयक 2023 में सर्वसम्मति से पारित किया गया था); और उनकी सरकार 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए इसे लागू करने की इतनी जल्दबाज़ी में क्यों है, जबकि वे उन शर्तों को हटा रही है जिन्हें उसने खुद 2023 में जोड़ा था।
आखिरकार, महिलाओं के लिए आरक्षण को लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाए बिना भी निस्संदेह लागू किया जा सकता है, जैसा कि विपक्ष पिछले कई दिनों से सुझाव दे रहा है। महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का मतलब होगा पुरुषों की सीटों में कमी आना, जिनका वैसे भी सदन में प्रतिनिधित्व अनुपात से कहीं ज़्यादा है। जैसा कि बताया गया है, तृणमूल कांग्रेस जैसी एक क्षेत्रीय पार्टी के 40 प्रतिशत सांसद महिलाएं हैं। लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या के भीतर ही आरक्षण आसानी से लागू किया जा सकता है, लेकिन न तो BJP और न ही प्रधानमंत्री ने यह बताने की ज़हमत उठाई है कि वे इसके खिलाफ क्यों हैं।
आज लोकसभा में प्रधानमंत्री के भाषण में महिलाओं की भूमिका और योगदान पर तो काफी लच्छेदार बातें थीं, लेकिन उन्होंने सबसे बड़े मुद्दे—यानी परिसीमन विधेयक—पर बात करने के लिए बहुत कम समय दिया। न तो लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 850 करने का तर्क समझाया गया, और न ही सीटों की संख्या, कि 800 या 750 क्यों नहीं—के बारे में कोई स्पष्टीकरण दिया गया। इसके अलावा, यह भी नहीं बताया गया कि राज्यों की विधानसभाओं के लिए सीटों में इसी तरह की बढ़ोतरी का प्रस्ताव क्यों नहीं रखा गया है। इन विधेयकों में राज्यसभा की सीटों की संख्या को भी जस का तस रखा गया है, और इसके पीछे का कारण भी नहीं बताया गया है।
प्रधानमंत्री ने लोकसभा के भाषण में जो कुछ कहा, उसमें कोई नई बात नहीं थी। एक सजी-धजी स्पीच में उन्होंने बड़े ज़ोर-शोर से इस बात पर ज़ोर दिया कि महिलाओं के आरक्षण में अब और देरी क्यों नहीं हो सकती—लेकिन उन्होंने इस बात का ज़िक्र तक नहीं किया कि यह उनकी ही सरकार थी जिसने 2023 में बिल के सर्वसम्मति से पास होने के बाद से पिछले 30 महीनों तक इसमें देरी की।
परिसीमन पर सरसरे तौर पर ज़िक्र करते हुए, जिसे बिना किसी स्पष्ट कारण के और चुनाव फायदे के लिए महिलाओं के आरक्षण के साथ जोड़ दिया गया है—प्रधानमंत्री ने अपना यह आश्वासन दोहराया कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के कारण किसी भी राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा; और लोकसभा में हर राज्य का अनुपात बना रहेगा। लेकिन पेंच यह है कि सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में पेश करने से ठीक डेढ़ दिन पहले जो मसौदा विधेयक उपलब्ध कराए हैं, उनमें यह आश्वासन कहीं भी नहीं दिया गया है।
इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि न तो प्रधानमंत्री और न ही सरकार ने अब तक यह बताया है कि वे परिसीमन से जुड़े संवैधानिक प्रावधान को क्यों खत्म करना चाहते हैं। मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था के तहत, हर जनगणना के बाद परिसीमन अनिवार्य है। संविधान के अनुच्छेद 82 में साफ़ तौर पर यह प्रावधान है कि परिसीमन "हर जनगणना के पूरा होने पर..." किया जाएगा। लेकिन प्रस्तावित 131वां संविधान संशोधन इस संबंध को पूरी तरह से खत्म कर देता है। प्रस्तावित रूपरेखा के तहत, परिसीमन एक ऐसी प्रक्रिया बन जाती है जिसे संसद द्वारा कानून पारित किए जाने पर कभी भी शुरू किया जा सकता है। असल में, भविष्य में सरकारों के पास यह मनमानी शक्ति होगी कि वे यह तय कर सकें कि परिसीमन कब और कहां किया जाए, और किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया जाए—जो सत्ताधारी दल के लिए सुविधाजनक हो।
दक्षिणी राज्यों और छोटे राज्यों के विरोध का सामना करते हुए, सरकार को शायद थोड़ा पीछे हटना पड़े और शुक्रवार को उस परिसीमन विधेयक में संशोधन करना पड़े, जिसे गुरुवार को पेश किया गया था। सरकार ने इस संभावना का संकेत देते हुए कहा कि शुक्रवार शाम 4 बजे मतदान होने से पहले, इसमें एक पूरक अनुसूची जोड़े जाने की संभावना है। हालांकि, यदि राज्यों के बीच मौजूदा आनुपातिक संतुलन को बनाए रखने का आश्वासन संविधान में शामिल नहीं किया जाता है, तो यह रियायत केवल अस्थायी हो सकती है और 2029 से पहले किसी भी समय लोकसभा में साधारण बहुमत के माध्यम से सरकार द्वारा इसे आसानी से पलटा जा सकता है।
संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसा भी समय था, जब संसद में प्रधानमंत्री की बात को पत्थर की लकीर माना जाता था; लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। सच बोलने में कंजूसी करने की पीएम मोदी की आदत अब कोई राज़ नहीं रही, और पिछले कुछ सालों में यह अविश्वास और भी गहरा हो गया है। अब सिर्फ़ पीएम की बात काफ़ी नहीं है, और विपक्ष चाहता है कि परिसीमन को लेकर उनके आश्वासन सिर्फ़ किसी अनुसूची में ही न हों—जिसे कभी भी बदला जा सकता है—बल्कि उन्हें एक संवैधानिक गारंटी के तौर पर शामिल किया जाए।
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