कर्नाटक हिजाब मामले को CJI के सामने मेंशन करते हुए वकील कपिल सिब्बल ने CJI से मामले की सुनवाई के लिए आग्रह किया। CJI ने कहा पहले मामले को हाई कोर्ट को तय करने दीजिए। फिलहाल हमारा दख़ल देना ठीक नहीं होगा।
सिब्बल ने अपनी दलील रखते हुए कहा कि इस मामले को 9 जजेस की बेंच के पास सुनवाई के लिए भेजा जाना चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा इस मामले पर आप कोई आदेश नहीं पारित कर सकते तो कम से कम इसे सुनवाई के लिए लिस्ट कर दें।
CJI ने कहा कि समस्या यह है कि अगर इस वक्त इस मामले को हम सूचीबद्ध कर लेते हैं तो हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई नहीं कर सकेगा। सिब्बल ने आगे कहा कि वहां महिलाओं पर हमले हो रहे हैं उन पर पथराव किया जा रहा है।
हालांकि CJI ने कहा कि पहले हाई कोर्ट को इस मामले में सुनवाई करने दें इसके बाद हम मामले को देखेंगे।
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