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बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया बड़ा निर्देश, कहा- हटाए गए सभी 65 लाख लोगों के नाम करें सार्वजनिक

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR मामले पर चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वे मंगलवार तक 65 लाख लोगों के डेटा को जिला स्तर की वेबसाइट पर सार्वजनिक करें। साथ ही उनके हटाए जाने का कारण भी बताए।

फोटो: सोशल मीडिया
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बिहार SIR यानी विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य मामले पर देश में सियासत गरम है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग का बड़ा निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि 65 लाख वोट हटाए गए हैं उन लोगों का डेटा क्यों सार्वजनिक नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें सार्वजनिक कर दीजिए।

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR मामले पर चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वे मंगलवार तक 65 लाख लोगों के डेटा को जिला स्तर की वेबसाइट पर सार्वजनिक करें। साथ ही उनके हटाए जाने का कारण भी बताए।

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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील निजाम पाशा ने कोर्ट में दलील देते हुए कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि फॉर्म जमा करने के बावजूद लोगों को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने बताा कि सिर्फ एक बूथ से ही 231 लोगों के नाम हटाए गए हैं, जबकि उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में मौजूद था।

इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि हम याचिकाकर्ताओं का स्वागत करते हैं वे सूची दें, ताकि चीजें सुधारी जा सकें। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 65 लाख जिन वोटरों के नाम हटाए गए हैं, उनके नामों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस डेटा को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। जिसके जवाब में चुनाव आयोग ने इस बात स्वीकार किया है कि कोर्ट के आदेश के बाद वह इस डेटा को सार्वजनिक कर देंगे। इस दौरान जस्टिस कांत ने कहा कि अगर 22 लाख लोग मृत पाए गए हैं तो उनके नाम क्यों नहीं बताए जा रहे हैं।

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