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राजधानी दिल्ली की हवा 'दमघोंटू'! एक्यूआई 400 से ऊपर बरकरार, वाहनों के लिए अलर्ट, जानिए कहां कितना AQI

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, गीता कॉलोनी-लक्ष्मी नगर रोड इलाके में बुधवार सुबह एक्यूआई 413 दर्ज किया गया।

फोटो: IANS
फोटो: IANS 

पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) का स्तर चिंताजनक बना हुआ है। बुधवार को फिर से राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में धुंध की परत छाई रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, एक्यूआई 400 से अधिक दर्ज किया गया है, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। उधर, बढ़ते प्रदूषण के बीच कल सरकार ने ग्रैप-3 लागू कर दिया है।

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कहां कितना AQI

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, गीता कॉलोनी-लक्ष्मी नगर रोड इलाके में बुधवार सुबह एक्यूआई 413 दर्ज किया गया। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास का क्षेत्र भी जहरीली धुंध की घनी परत में लिपटा हुआ है और इस क्षेत्र में एक्यूआई 408 बना हुआ है।

इसके अलावा, वायु गुणवत्ता सूचकांक अलीपुर में 431, आनंद विहार में 438, अशोक विहार में 439, चांदनी चौक में 449, द्वारका सेक्टर-8 में 422, आईटीओ में 433, जहांगीरपुरी में 446, आरके पुरम में 432 और रोहिणी में 442 है।

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कक्षा 5 तक के प्राथमिक छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड लागू

इसी बीच, दिल्ली में बुधवार से कक्षा 5 तक के प्राथमिक छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड लागू हो रहा है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप)-3 के बाद यह फैसला लिया गया था।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को घोषणा की कि जीआरएपी चरण-3 के मद्देनजर सुरक्षा उपाय तेजी से किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "कक्षा 5 तक, बुधवार से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी। स्कूलों में हाइब्रिड मोड लागू रहेगा।"

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दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने एक परिपत्र में कहा, "शिक्षा विभाग, एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिया जाता है कि वे कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड, यानी फिजिकल और ऑनलाइन (जहां भी ऑनलाइन मोड संभव हो) दोनों में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक कक्षाएं संचालित करें।"

शिक्षा निदेशक वेदिता रेड्डी ने कहा, "सभी स्कूलों के प्रमुखों को यह जानकारी छात्रों के माता-पिता और अभिभावकों तक तुरंत पहुंचाने का निर्देश दिया जाता है।"

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दिल्ली में निर्माण पर रोक

ग्रैप-3 के तहत राजधानी में निर्माण और तोड़फोड़ पर प्रतिबंध लग गया। इसके अलावा कई निर्देश जारी किए गए हैं। खुदाई, बोरिंग, ड्रिलिंग, पाइलिंग, तोड़फोड़, सीवर या जल लाइनों की खुदाई, आरएमसी प्लांट, पेंटिंग, वेल्डिंग, टाइल्स काटने-जोड़ने, सड़क निर्माण व बड़े मरम्मत कार्यों पर रोक के साथ सीमेंट, ईंट, रेत, फ्लाई ऐश आदि धूल फैलाने वाली सामग्री की ढुलाई और अनलोडिंग बंद रोकने निर्देश है। पूरे एनसीआर में सभी स्टोन क्रशर और खनन कार्य तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे।

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वाहनों पर सख्ती

दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। दिव्यांगजनों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए विशेष रूप से अनुकूलित वाहन इस नियम से मुक्त रहेंगे। दिल्ली में बीएस-4 या उससे नीचे के डीजल चलित मध्यम वाणिज्यिक वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा, सिवाय आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े वाहनों के। दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-4 डीजल एलसीवी को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

(IANS के इनपुट के साथ)

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