
बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान और दो अन्य अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमोचा को जमानत देते हुए उन पर 14 शर्ते लगाई हैं। कोर्ट ने अपने पांच पन्ने के ऑपरेटिव ऑर्डर में आरोपियों को एक लाख रुपए के मुचलके और इतने ही पैसे की एक निजी जमानती की गारंटी पर रिहा करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि:
सभी आरोपी किसी भी किस्म की ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जैसा कि उनके खिलाफ दर्ज मामले में रजिस्टर की गई हैं या एनडीपीएस एक्ट का उल्लंघन नहीं करेंगे।
कोर्ट ने कहा कि आरोपी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जो कि एनडीपीएस कोर्ट में विचाराधानी मामले को प्रभावित करता हो।
आरोपी न तो निजी तौर पर और न ही किसी के माध्यम से केस के गवाहों को प्रभावित करेंगे
आरोपी सबूतों के साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ नहीं करेंगे
आरोपियों को अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट के पास सरेंडर करना होगा
आरोपी बिना कोर्ट की पूर्व अनुमित के देश छोड़कर नहीं जा सकते।
अगर आरोपी का ग्रेटर मुंबई से बाहर जाना आवश्यक हो तो इसके लिए जांच अधिकारी को सूचित करना होगा और अपनी यात्रा का ब्योरा देना होगा। साथ ही स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट की अनुमति लेनी होगी
आरोपियों को हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी
आरोपियों को अदालत की सभी पेशी में हाजिर रहना होगा और जब भी एनसीबी अधिकारी पूछताछ के लिए बुलाएंगे तो उन्हें जाना होगा
मुकदमा शुरु होने के बाद आरोपी किसी भी तरकीब से मुकदमे में देरी नहीं कराएंगे।
अगर आरोपी इन शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो एनसीबी एनडीपीएस कोर्ट को सूचित कर जमानत रद्द करा सकता है
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