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ट्रैक्टर रैली हिंसाः दिल्ली पुलिस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, कमिश्नर को हटाने की मांग

याचिका में कहा गया है कि सरकार और पुलिस दिल्ली में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से विफल रहे। कानून-व्यवस्था बनाए रखना दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में है, लेकिन दोनों कर्तव्य के निर्वहन में विफल रहे।

फाइल फोटोः सोशल मीडिया
फाइल फोटोः सोशल मीडिया 

दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें दिल्ली पुलिस आयुक्त एस.एन. श्रीवास्तव को हटाने की मांग की गई है। याचिका में साथ ही आंदोलनकारी किसानों को नियंत्रण करने के दौरान अपनी ड्यूटी नहीं निभाने वाले पुलिस वालों को सजा देने की भी मांग की गई है।

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धनंजय जैन द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि सरकार और पुलिस प्रभावी तरीके से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से विफल रहे। याचिका में कहा गया है कि "यह पूरी तरह से शर्म की बात है कि दिल्ली की सशस्त्र पुलिस प्रदर्शनकारियों द्वारा पीछा किए जाने, धमकाने और पिटाई करने की स्थिति में दिखाई दे रही थी।"

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याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि लाल किले पर तैनात पुलिसकर्मियों को पुलिस आयुक्त द्वारा समय पर निर्णय नहीं लेने के कारण उनके हाल में छोड़ दिया गया था। याचिका के अनुसार, "कानून और व्यवस्था बनाए रखना दिल्ली पुलिस की प्रमुख जिम्मेदारी है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है, लेकिन दोनों उस कर्तव्य के निर्वहन में बुरी तरह विफल रहे हैं।"

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याचिका में धनंजय जैन ने अन्य अनुरोधों के बीच दिल्ली के पुलिस आयुक्त को उनके पद से हटाने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने वाले सभी पुलिस अधिकारियों को दंडित करने के लिए अदालत से निर्देश देने की मांग की है।

(आईएएनएस के इनपुट के साथ)

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