मेरठ के जिलाधिकारी ने कलक्ट्रेट और तहसील परिसर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को जींस और टीशर्ट नहीं पहनने की चेतावनी दी है। जिलाधिकारी कार्यालय के आदेश के अनुसार नए ड्रेस कोड के तहत कलक्ट्रेट और तहसील में काम करने वाले कर्मचारियों के जींस, टीशर्ट पहनने पर रोक लगा दी गई है। अब से उन्हें कार्यालय समय के दौरान अनिवार्य रूप से औपचारिक पोशाक पहननी होगी।
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पुरुषों को फॉर्मल शर्ट और पैंट पहनना चाहिए। जबकि, महिला कर्मचारी साड़ी, सलवार-कमीज पहन सकती हैं। यह आदेश मेरठ जिलाधिकारी दीपक मीणा के निर्देश पर पारित किया गया।
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उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट कार्यालय और तहसील कार्यालय में जींस, टीशर्ट एवं अन्य रंग-बिरंगी वेशभूषा में कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित नहीं होंगे। इसकी बजाय सामान्य ड्रेस (फॉर्मल ड्रेस) में ही कार्यालय में अब उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
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आदेश में सख्ती से उल्लेख किया गया है कि निर्देशों का पालन करने में विफल रहने वाले कलेक्ट्रेट और तहसील कार्यालय के कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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