
उत्तर प्रदेश में जमीन, मकान या किसी भी तरह की अचल संपत्ति खरीदने की प्रक्रिया अब पहले जैसी नहीं रही। राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त से जुड़े नियमों में अहम बदलाव करते हुए PAN कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। अब यूपी में किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री कराते समय PAN नंबर देना और उसका सत्यापन कराना जरूरी होगा।
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रजिस्ट्री विभाग की ओर से इस संबंध में नया आदेश जारी किया गया है, जिसे प्रदेश के सभी जिलों के रजिस्ट्री कार्यालयों को भेज दिया गया है। आदेश में साफ कहा गया है कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्री से जुड़े ऑनलाइन आवेदन में खरीदार और विक्रेता दोनों का PAN नंबर दर्ज किया जाए। अगर PAN की जानकारी नहीं दी गई, तो रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।
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सरकार ने यह फैसला संदिग्ध लेनदेन, काले धन और बेनामी संपत्ति की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिया है। खास तौर पर उन इलाकों पर नजर रखी जा रही है, जो भारत-नेपाल सीमा से जुड़े हुए हैं, जहां विदेशी फंडिंग के जरिए जमीन खरीदने और गलत निवेश के मामलों की आशंका जताई जाती रही है।
PAN अनिवार्य होने से हर ट्रांजैक्शन का डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा और किसी भी तरह की गड़बड़ी को ट्रैक करना आसान होगा।
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नए नियम को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए रजिस्ट्री विभाग अपने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सिस्टम में भी बदलाव कर रहा है। इसके तहत PAN नंबर का रियल-टाइम ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जाएगा।
इससे फर्जी दस्तावेजों, गलत पहचान और नकली नामों के जरिए होने वाली रजिस्ट्री पर रोक लगेगी।
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PAN को रजिस्ट्री से जोड़ने का एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि इनकम टैक्स और अन्य टैक्स मामलों में डेटा मिलान आसान हो जाएगा। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि किसी व्यक्ति की आय और उसकी प्रॉपर्टी खरीद में कोई अंतर तो नहीं है।
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अधिकारियों के मुताबिक, यह नियम पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है और सभी रजिस्ट्री कार्यालयों को इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
अब चाहे जमीन हो, मकान हो या कोई और अचल संपत्ति, बिना PAN कार्ड विवरण दिए रजिस्ट्री संभव नहीं होगी।
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अगर आप यूपी में प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, तो रजिस्ट्री से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि आपका PAN कार्ड एक्टिव और सही जानकारी वाला हो।
सरकार का मानना है कि इस कदम से प्रॉपर्टी बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध निवेश पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।
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