हालात

पश्चिम बंगाल: रामनवमी पर हुई हिंसा की अब NIA करेगी जांच, कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश

10 अप्रैल को, एनआईए अधिकारियों ने कलकत्ता हाईकोर्ट को भी सूचित किया कि अगर अदालत अनुमति देती है तो उन्हें इस मामले में जांच अपने हाथ में लेने में कोई समस्या नहीं है।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा और हुगली जिले के कुछ हिस्सों में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई झड़पों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने राज्य पुलिस को अगले दो सप्ताह के भीतर मामले से संबंधित सभी दस्तावेज एनआईए को सौंपने का निर्देश दिया।

Published: undefined

झड़पों के बाद, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट की उसी खंडपीठ से संपर्क किया था, जिसमें केंद्रीय एजेंसी की जांच की मांग की गई थी। 10 अप्रैल को, एनआईए अधिकारियों ने कलकत्ता हाईकोर्ट को भी सूचित किया कि अगर अदालत अनुमति देती है तो उन्हें इस मामले में जांच अपने हाथ में लेने में कोई समस्या नहीं है।

Published: undefined

डिवीजन बेंच ने पाया कि यह राज्य पुलिस की क्षमता से परे है कि वह उन लोगों को ढूंढे जो झड़पों के लिए जिम्मेदार थे या जिन्होंने इसे उकसाया और इसलिए एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच आवश्यक है। न्यायमूर्ति शिवगणनम ने झड़पों के बाद अशांत क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, इस तरह की झड़पों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित नहीं किया जा सकता। इस तरह की घटनाओं से लोग तनाव में रहते हैं।

Published: undefined

इससे पहले, खंडपीठ ने अशांत क्षेत्रों में घरों की छतों से पथराव करने के संबंध में राज्य पुलिस की खुफिया शाखा की दक्षता पर सवाल उठाया था। खंडपीठ ने छतों पर पत्थरों के जमा होने की सूचना प्राप्त करने में खुफिया तंत्र की विफलता पर सवाल उठाया।

Published: undefined

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia

Published: undefined