
आज से देश भर में सभी किस्म के चार पहिया वाहनों पर फास्टटैग लगाना अनिवार्य हो गया है। इतना ही नहीं निर्देश आ गए हैं कि अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है तो हाईवे टोल पर दो गुना टोल देने के साथ ही आपकी गाड़ी की बीमा भी नहीं होगा। इसके अलावा शहर में भी गाड़ी चलाने पर चालान कट सकता है
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सरकार के नए नियम के मुताबिक 15 फरवरी से हर वाहन पर फास्टैग लगाना अनिवार्य हो गया है। सिर्फ दो पहिया वाहनों को इससे छूट मिली हुई है। सरकार ने 1 जनवरी 2021 से सभी गाड़ियों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया था। हालाँकि बाद में सरकार ने इसकी तारीख 15 फ़रवरी तक के लिए आगे बढ़ा दी थी।
फास्टैग एक स्टिकर होता है जो गाड़ी के आगे की स्क्रीन पर लगाया जाता है। गाड़ी जैसे ही किसी टोल प्लाजा से निकलती है तो वहां लगे सेंसर उस स्टिकर को स्कैन कर लेते हैं। इससे गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरुरत नहीं होती है।
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