दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने निर्वाचन आयोग की सिफारिश के बाद राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा चुनाव के वास्ते शुक्रवार को गजट अधिसूचना जारी की।
दस जनवरी को जारी की गयी इस सरकारी अधिसूचना के अनुसार जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 के तहत चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है।
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अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘निर्वाचन आयोग की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी के सभी विधानसभा क्षेत्रों से विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन का आह्वान करते हैं।’’
अधिसूचना के मुताबिक नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 जनवरी है। नामांकन पत्रों की जांच 18 जनवरी को होगी। नामांकन पत्र 20 जनवरी तक वापस लिये जा सकते हैं।
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अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में पांच फरवरी को प्रात: सात बज से सायं छह बजे तक मतदान होगा। आठ फरवरी को मतगणना होगी और चुनाव प्रक्रिया 10 फरवरी को समाप्त हो जायेगी।
अधिसूचना में कहा गया है कि वर्तमान विधानसभा 23 फरवरी को भंग होगी और फिर नयी सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा।
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सात जनवरी को निर्वाचन आयोग ने घोषणा की थी नौंवा दिल्ली विधानसभा चुनाव पांच फरवरी को होगा। सभी 70 विधानसभा सीट के लिए पांच फरवरी को एक ही चरण में मतदान होगा।
पीटीआई के इनपुट के साथ
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