कर्नाटक के हासन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित एक फार्महाउस में घरेलू सहायिका से बलात्कार के मामले में बेंग्लुरू की जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने जेडीएस के निष्कासित नेता और पूर्व लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
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पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते, जनता दल (सेक्युलर) के नेता एचडी रेवन्ना के बेटे और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के भतीजे पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने एक दिन पहले बलात्कार और अश्लील वीडियो बनाने के मामले में दोषी ठहराया था। रेवन्ना पिछले 14 महीने से न्यायिक हिरासत में है। उसकी कई जमानत याचिकाओं को अदालत ने खारिज कर दिया था।
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यह मामला केआर नगर की एक घरेलू सहायिका द्वारा दर्ज कराई गई बलात्कार और उत्पीड़न की शिकायत पर आधारित है। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि पूर्व सांसद ने उसका यौन शोषण किया और उसका वीडियो भी बनाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने विशेष जांच दल का गठन किया था। एसआईटी ने जांच में कुल 26 पुख्ता सबूत अदालत में पेश किए। साथ ही, यौन शोषण के वीडियो फुटेज भी अदालत के समक्ष रखे गए, जिनकी सत्यता की पुष्टि फोरेंसिक जांच में हुई।
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प्रज्वल रेवन्ना पर इसी तरह के तीन अन्य मामलों में भी एफआईआर दर्ज है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान महिलाओं के यौन उत्पीड़न और उनके वीडियो बनाने के कथित आरोपों के चलते वह देश छोड़कर भाग गया था। हालांकि, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी की सार्वजनिक अपील के बाद वह भारत लौटा। 31 मई 2024 को लौटने पर बेंगलुरु पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।
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