
सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी ऐक्ट में बदलाव के अपने हालिया फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। खुली अदालत में केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सभी पक्षों को 2 दिन के अंदर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अदालत ने कहा हा कि इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिनों के बाद होगी।
इससे पहले सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि वह एससी-एसटी एक्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन निर्दोषों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जो लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने हमारा आदेश भी नहीं पढ़ा है। हमें उन निर्दोष लोगों की चिंता है जो जेलों में बंद हैं।
केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से एससी-एसटी कानून पर अपने हालिया फैसले की समीक्षा करने का आग्रह किया था। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम पर उच्चतम न्यायालय के फैसले में कोई पक्षकार नहीं है और वह इस फैसले के पीछे दिए गए तर्क से असहमत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले पर एक समग्र पुनर्विचार याचिका दायर की है।
वहीं इस फैसले के खिलाफ सोमवार को दलित समूहों के भारत बंद के दौरान देशभर में जमकर हिंसा हुई, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में सौ से अधिक लोग घायल हुए हैं। आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र राज्य रहे। मध्यप्रदेश में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है।
दलितों के भारत बंद के दौरान भड़की हिंसा का असर कई शहरों में मंगलवार को भी नजर आ रहा है। सोमवार को हुई हिंसा के बाद मंगलवार को भी मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के कई शहरों में हालात सामान्य नहीं हुए हैं। ग्वालियर, मुरैना और भिंड में कर्फ्यू जारी है। बवाल को देखते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन अभी अलर्ट पर है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एहतियान इंटरनेट सेवा पर रोक लगी हुई है। कई शहरों में स्कूल बंद रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सबसे ज्यादा बवाल हुआ। इसी बवाल को देखते हुए प्रशासन ने 12वीं तक के सभी स्कूल-कॉलेज बंद करने के निर्देश जारी किए हैं।
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Published: 03 Apr 2018, 3:51 PM IST