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हादिया को अदालत में पेश करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश

केरल ‘लव जिहाद’ मामले में हादिया के पिता को निर्देश दिया कि उसे 27 नवंबर को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। न्यायालय ने मुस्लिम युवक शफीन जहां से विवाह करने पर उसके विचार जानने के लिए यह आदेश दिया है।

फोटो: Getty Images
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सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केरल ‘लव जिहाद’ मामले में 24 वर्षीय महिला हादिया के पिता को निर्देश दिया कि उसे 27 नवंबर को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। न्यायालय ने मुस्लिम युवक शफीन जहां से विवाह करने पर उसके विचार जानने के लिए यह आदेश दिया है। हिंदू महिला हादिया ने अपना धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम धर्म अपना लिया था। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की पीठ ने यह भी कहा कि न्यायालय चाहेगा कि वह अपने विचार खुली अदालत में रखे, क्योंकि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि न्यायाधीश उससे बंद कमरे में सवाल पूछें।

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हादिया उर्फ अखिला ने पिछले वर्ष इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और शफीन जहां नामक मुस्लिम युवक से शादी कर ली थी।

सर्वोच्च न्यायालय सोमवार को जहां की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जहां ने हादिया के साथ उसकी शादी को निरस्त करने के मई में केरल उच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है।

उसके पिता ने बंद कमरे में सुनवाई करने की अपील की थी, लेकिन न्यायालय ने इसे ठुकरा दिया।

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हादिया के पिता की याचिका पर उच्च न्यायालय ने उसकी शादी निरस्त कर दी थी। हादिया के पिता ने जहां पर आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट(आईएस) के साथ संबंध होने का भी आरोप लगाया था।

जहां ने इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से कराने के फैसले को निरस्त करने की मांग की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने ही इस मामले की जांच एनआईए से कराने का आदेश दिया था।

Published: 30 Oct 2017, 4:51 PM IST

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Published: 30 Oct 2017, 4:51 PM IST