हालात

कर्नाटक में ओला पर 6 महीने का लगा बैन, जानिए क्या है इसकी वजह 

कर्नाटक सरकार ने ऐप बेस्ड कैब एग्रीगेटर ओला पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध अगले छह महीने तक प्रभावी रहेगा। राज्य के परिवहन विभाग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

फोटो: सोशल मीडिया 
फोटो: सोशल मीडिया  

कर्नाटक में अगले 6 महीने तक लोगों को अब ओला कैब की सुविधा नहीं मिलेगी। राज्य सरकार ने मोबाइल ऐप बेस्ड कैब सर्विस प्रवाइडर ओला के लाइसेंस को अगले 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। ओला ऐप पर टैक्सी बुकिंग सेवा देने वाली प्रमुख कंपनी है। राज्य परिवहन विभाग ने ये जानकारी एक नोटिफिकेशन जारी करके दी। विभाग ने कहा कि कंपनी ने ओला का संचालन करने वाली कंपनी एनी टेक्नॉलजीज प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु ने कर्नाटक ऑन-डिमांड परिवहन प्रौद्योगिकी एग्रीगेटर्स नियम-2016 का उल्लंघन किया है।

कर्नाटक के परिवहन विभाग के नोटिस में बताया गया, “इस साल की शुरुआत में, परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कई बाइक जब्त की थीं जो ओला के लिए बाइक टैक्सी के रूप में चल रही थीं।” अधिकारियों ने मामले की जांच की और परिवहन आयुक्त को एक रिपोर्ट सौंपी।

नोटिस में आगे बताया गया कि, ओला को 15 फरवरी 2019 को नोटिस भेजा गया और कंपनी को जांच के निष्कर्षों का जवाब देने के लिए कहा गया था। ओला की ओर से जवाब 3 मार्च, 2019 को दी गई। नोटिस में बताया गया कि, चूंकि कंपनी का जवाब संतोषजनक नहीं था और उसने ऐसा कोई सबूत नहीं दिया जिससे ये साबित होता हो कि उसने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए परिवहन विभाग ने 18 मार्च, 2019 को छह महीने की अवधि के लिए ओला के लाइसेंस को निलंबित करने का फैसला किया है। परिवहन विभाग ने कहा कि कंपनी को उसके आदेश की प्राप्ति के बाद 3 दिन के भीतर अपना लाइसेंस उसके पास जमा कराना होगा। साथ ही उसे शुक्रवार से तत्काल अपनी टैक्सी बुकिंग सेवा रोकने का भी आदेश दिया गया है।

वहीं इस फैसले को ओला ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कंपनी ने इसके साथ ही बयान जारी कर कहा कि वह कर्नाटक में अपने ड्राइवर-पार्टनर्स और कर्नाटक के लाखों ओला उपयोगकर्ताओं के लिए समाधान खोजने के लिए इन समस्याओं को सीधे संबोधित करने के अवसर का इंतजार कर रहा है।

Published: 23 Mar 2019, 10:35 AM IST

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia

Published: 23 Mar 2019, 10:35 AM IST