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राजस्थान सरकार ने स्कूल खोलने के बाद नाईट कर्फ्यू भी हटाया, धार्मिक स्थल भी खुले, बैंड-बाजे को भी इजाजत

गहलोत सरकार ने लोगों को हो रही परेशानियों और कोविड मामलों में आ रही कमी को देखते हुए ये फैसला लिया है। हालांकि, राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, फिलहाल कुछ पाबंदियां जारी रहेंगी। यह आदेश आज पांच फरवरी से ही लागू हो जाएगा।

फोटोः सोशल मीडिया
फोटोः सोशल मीडिया 

राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को कोरोना वायरस के कम होते मामलों के मद्देनजर प्रतिबंधों में ढील देने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किया है, जिसमें धार्मिक स्थलों को खोलने के साथ ही रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक के नाईट कर्फ्यू को हटाने का भी फैसला हुआ है।

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शनिवार से लागू नए दिशा-निर्देशों में तीसरी लहर के मद्देनजर बंद किये गए सभी धार्मिक केंद्रों को भी खोल दिया गया है और भक्त अब प्रसाद और माला चढ़ा सकेंगे, जो पहले प्रतिबंधित थे।साथ ही विवाह समारोहों, सामाजिक समारोहों, सार्वजनिक समारोहों और धार्मिक गतिविधियों में 100 लोगों के शामिल होने की सीमा को बढ़ाकर अब 250 कर दिया गया है।

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वहीं विवाह समारोह में अब बैंड-बाजा वालों को भी इजाजत होगी और इन्हें 250 की तय संख्या से अलग रखा गया है। हालांकि लोगों को इसकी जानकारी प्रशासन को देनी होगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने पहले कक्षा 10 से 12 तक के स्कूलों को 1 फरवरी से फिर से खोलने की अनुमति दी थी, जबकि कक्षा 6 और उसके बाद के स्कूलों को 9 फरवरी से खोलने का निर्देश जारी किया है।

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गहलोत सरकार ने लोगों को हो रही परेशानियों और कोविड मामलों में आ रही कमी को देखते हुए ये फैसला लिया है। हालांकि, राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, अभी कुछ पाबंदियां जारी रहेंगी। यह आदेश पांच फरवरी से ही लागू हो जाएगा। राजस्थान में शुक्रवार को कोरोना के 5,937 नए मामले मिले और 21 मौतें दर्ज की गईं। इसी के साथ राज्य में अब कोरोना के 54,869 सक्रिय मामले हैं।

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