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आंध्र हाईकोर्ट ने 8 IAS अधिकारियों को दो हफ्ते जेल की सजा सुनाई, माफी मांगने पर आदेश में किया संशोधन

हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों से ग्राम और वार्ड सचिवालयों को हटाने के अपने आदेशों को लागू नहीं करने के लिए अधिकारियों को डांट लगाई। कोर्ट ने यह पाया था कि अफसरों ने जानबूझकर एक साल पहले पारित आदेशों को लागू नहीं किया और इस तरह अदालत की अवमानना की।

फोटोः IANS
फोटोः IANS 

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अदालत की अवमानना के एक मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 8 अधिकारियों को दो सप्ताह की जेल की सजा सुनाई, लेकिन उनके माफी मांगने के बाद, अदालत ने आदेश को संशोधित किया और उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए हर महीने एक दिन समाज कल्याण छात्रावासों में सेवा देने का निर्देश दिया। अफसरों के कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करने को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने उन्हें सजा सुनाई है।

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अदालत ने जिन अधिकारियों को आज सजा सुनाई, उनमें पंचायत राज प्रमुख सचिव जीके द्विवेदी, इसके आयुक्त गिरिजाशंकर, स्कूल शिक्षा प्रमुख सचिव बी राजशेखर, इसके आयुक्त चिन्ना वीरभद्रुडु, उच्च शिक्षा सचिव जे श्यामला राव, इसके पूर्व निदेशक विजय कुमार, वर्तमान निदेशक एमएम नाइक और नगर निगम प्रशासन और शहरी विकास प्रधानाचार्य सचिव वाई. श्रीलक्ष्मी शामिल थे।

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अधिकारियों के माफी मांगने के बाद अदालत ने जेल की सजा वापस ले ली और उन्हें हर महीने एक दिन समाज कल्याण छात्रावासों में सेवा देने का निर्देश दिया। उन्हें छात्रों के मिड-डे मिल और रात के खाने और अदालत के एक दिन के खर्च का खर्च वहन करने के लिए भी कहा गया है। अदालत ने सरकारी स्कूलों से ग्राम और वार्ड सचिवालयों को हटाने के अपने आदेशों को लागू नहीं करने के लिए अधिकारियों को डांट लगाई। यह देखा गया है कि अफसरों ने जानबूझकर एक साल पहले पारित आदेशों को लागू नहीं किया और इस तरह अदालत की अवमानना की।

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जस्टिस बट्टू देवानंद की सिंगल जज बेंच ने पिछले साल सितंबर में अवमानना मामले की सुनवाई की थी। उस समय अधिकारियों के वकील और सरकारी वकील ने बताया था कि राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों के परिसरों में सचिवालयों और रायथू भरोसा केंद्रों (आरबीके) को खाली कराने का आदेश पहले ही जारी कर दिया था। उन्होंने अदालत को बताया था कि स्कूलों के कई परिसरों में ऐसी सुविधाएं पहले ही वापस ले ली गई हैं।

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