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केंद्र ने कोरोना के खिलाफ महाराष्ट्र की सख्ती का किया विरोध, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जांच का फैसला बदलने को कहा

राज्य सरकार ने इंट्रा-स्टेट यात्रियों के लिए पूर्ण टीकाकरण या वैध आरटी-पीसीआर जांच और अंतर-राज्यीय यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य किया गया है। जांच निगेटिव आने के बावजूद सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 14-दिन होम क्वारंटाइन अनिवार्य होगा।

फोटोः IANS
फोटोः IANS 

केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को मुंबई हवाई अड्डे पर सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य करने के महाराष्ट्र सरकार के आदेश का विरोध किया है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के नए वैरिएंट ओमाइक्रौन के खतरे को देखते हुए मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य कर दिया है, चाहे यात्री किसी भी देश से क्यों न आया हो।

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लेकिन इस आदेश का विरोध करते हुए महाराष्ट्र सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव को लिखे एक पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि यह एसओपी भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के विपरीत है। इसलिए, मैं आपसे राज्य द्वारा जारी आदेशों को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के साथ संरेखित करने का आग्रह करता हूं, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिशानिर्देशों का एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

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केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव द्वारा लिए पत्र में आगे कहा गया है, "मैं यह भी सलाह दूंगा कि यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए राज्य सरकार के इस तरह के संशोधित आदेशों का व्यापक प्रचार किया जाए।" केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड वैरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।

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दरअसल कई देशों में पाए गए नए नए कोविड वैरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच महाराष्ट्र सरकार ने कई सख्त उपाय किए हैं। इसके तहत महाराष्ट्र सरकार ने इंट्रा-स्टेट यात्रियों के लिए या तो पूरी तरह से टीकाकरण या वैध आरटी-पीसीआर जांच और अंतर-राज्यीय यात्रियों के लिए बिना किसी अपवाद के आरटी-पीसीआर परीक्षण (48 घंटे) अनिवार्य कर दिया है। राज्य में आगमन पर आरटी-पीसीआर जांच निगेटिव पाए जाने के बावजूद सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 14-दिवसीय होम क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया गया है।

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इसके अलावा भारत में किसी भी अन्य हवाई अड्डे के लिए कनेक्टिंग उड़ानों वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए भी महाराष्ट्र में पहले आगमन हवाई अड्डे पर एक आरटी-पीसीआर परीक्षण अनिवार्य होगा। आदेश के अनुसार, परिणाम निगेटिव होने पर ही उन्हें कनेक्टिंग फ्लाइट में चढ़ने की अनुमति दी जाएगी।

(आईएएनएस के इनपुट के साथ)

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