
पटियाला हाउस कोर्ट के परिसर में होली मिलन समारोह के दौरान आइटम डांस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज से मामले की जांच कर रिपोर्ट तलब की है। यह मामला बीती 6 मार्च है। नई दिल्ली बार एसोसिएशन द्वारा होली मिलन समारोह के दौरान आइटम सांग कराया गया। यह कार्यक्रम पटियाला हाउश कोर्ट परिसर में हुआ था। इसकी की हाईकोर्ट ने निंदा की है। हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट परिसर में आइटम डांस किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा करने से न्यायपालिका पर धब्बा लगा है। इससे न्यायपालिका की छवि धूमिल हुई है। बार एंड बेंच की खबर के अनुसार, हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज से सारे मामले की जांच करने को कहा है।
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हाईकोर्ट ने इस मामले में तल्ख तेवर दिखाया है। हाईकोर्ट ने यहा तक कहा कि जब तक मामला पूरी तरह से निपट नहीं जाता तब तक नई दिल्ली बार एसोसिएशन की मौजूदा कार्यकारिणी कोर्ट परिसर का इस्तेमाल अपने किसी भी प्रोग्राम के लिए नहीं कर सकेगी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी कोर्ट बार को किसी कार्यक्रम की इजाजत न दे। खबर के अनुसार, कई वकीलों ने नई दिल्ली बार एसोसिएशन को पत्र लिखकर कहा है कि इस तरह का अश्लील कार्यक्रम कैसे कराया गया। यह बार की छवि के अनुकूल नहीं है।
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