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हापुड़ लिंचिंग: मृतक के बेटे को यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को नोटिस देकर मांगा जवाब

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भीड़ द्वारा पीट कर मार दिए गए कासिम के बेटे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मृतक के बेटे ने अपनी याचिका में मामले की एसआईटी जांच यूपी के बाहर के किसी अधिकारी से कराने की मांग की है।

फोटोः सोशल मीडिया
फोटोः सोशल मीडिया 

हापुड़ लिंचिंग मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। लिंचिंग का शिकार हुए कासिम के बेटे की ओर से दायर याचिका में मांग की गई है कि मामले की जांच उत्तर प्रदेश से बाहर की एसआईटी से कराई जाए। याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य के बाहर के किसी अधिकारी के नेतृत्व में मामले की एसआईटी जांच का निर्देश दे। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले को समीउद्दीन की याचिका के साथ जोड़ दिया है।

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गौरतलब है कि इसी मामले में सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष आदेश जारी कर मामले की जांच मेरठ रेंज के आईजी की निगरानी में कराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि आईजी लिंचिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसले के तहत कार्रवाई करेंगे। बता दें कि लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि जो पुलिस अधिकारी कार्रवाई नहीं करें उन पर सख्त कार्रवाई की जाए।

इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान आईजी ने सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। यूपी पुलिस ने कोर्ट को बताया था इस मामले के 11 आरोपियों में से अब तक 10 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है उसे भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई जारी है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि वह जांच से संतुष्ट नहीं हैं और मामले की जांच एसआईटी को दी जाए, जिसका नेतृत्व बाहर के अधिकारी करें। इस मामले में यूपी पुलिस ने कोर्ट से कहा था कि वह 60 दिनों के भीतर अपनी जांच पूरी कर लेगी।

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