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सुप्रीम कोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार की जमानत की रद्द, एक हफ्ते में आत्मसमर्पण करने का आदेश

हत्या के एक मामले में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की जमानत सुप्रिम कोर्ट ने रद्द कर दी है और उन्हें एक हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।

फोटोः सोशल मीडिया
फोटोः सोशल मीडिया 

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी है और उन्हें एक हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। यह मामला पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या से जुड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले सुशील कुमार को जमानत दे दी थी, जिसे अब शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया।

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आरोप है कि 4 मई 2021 को संपत्ति विवाद के चलते दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में सुशील कुमार और उनके साथियों ने जूनियर पहलवान सागर धनखड़ व उसके दोस्तों पर हमला किया था। इस हमले में गंभीर रूप से घायल सागर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था, जबकि चार अन्य पहलवान भी घायल हुए थे।

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पुलिस ने सुशील कुमार को गिरफ्तार किया था और आरोप पत्र में कुल 13 लोगों को नामजद किया गया था। आरोपियों पर हत्या, हत्या के प्रयास, गैर इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश, अपहरण, डकैती, दंगा समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ। मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें सुशील कुमार अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ लोगों की पिटाई करते नजर आ रहे थे।

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