आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज (शुक्रवार) अहम फैसला सुनाने वाला है। यह फैसला तय करेगा कि पशु प्रेमियों को राहत मिलेगी या फिर आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में भेजा जाएगा। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन. वी. अंजारिया की विशेष बेंच इस पर फैसला सुनाएगी। गौरतलब है कि 14 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
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दरअसल, 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से शेल्टर होम्स में रखा जाए। इस फैसले के खिलाफ पशु प्रेमियों ने कई याचिकाएं दाखिल कीं और दलील दी कि यह कदम कुत्तों के प्रति क्रूरता है। सोशल मीडिया पर भी इसके विरोध में मुहिम शुरू हुई। इसके बाद दूसरी बेंच ने मामले की दोबारा सुनवाई की और अब अंतिम फैसला सुनाया जाएगा।
अपने पहले आदेश में शीर्ष अदालत ने कुत्तों के काटने और रेबीज की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई थी। अदालत ने निर्देश दिया था कि आठ हफ्तों के भीतर दिल्ली और एनसीआर की सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम्स में रखा जाए।
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सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच के फैसले के बाद जब आवारा कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई शुरू हुई तो डॉग लवर्स ने इसका विरोध किया और कई जगह प्रदर्शन भी हुए। वहीं, डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़े निर्देश जारी किए थे।
अदालत ने कहा था कि:
एनसीटी दिल्ली, एमसीडी और एनडीएमसी तुरंत सभी इलाकों, खासकर संवेदनशील और बाहरी क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को पकड़ने की प्रक्रिया शुरू करें।
पकड़े गए कुत्तों को शेल्टर होम्स में रखा जाए और उनका पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाए।
दिल्ली-एनसीआर के शेल्टर होम्स की बुनियादी सुविधाओं पर दो महीने के भीतर रिपोर्ट पेश की जाए।
शेल्टर होम्स में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध रहे ताकि कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया जा सके।
पकड़े गए कुत्तों को किसी भी हालत में सड़कों, कॉलोनियों या सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाए।
शेल्टर होम्स की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि कोई कुत्ता बाहर न छोड़ा जा सके।
अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस प्रक्रिया में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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