
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने कोर्ट में याचिका दायर कर मामले को दूसरे जज को ट्रांसफर करने की मांग की। कोर्ट ने सुकेश के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि जब आपको राहत मिलती है तो कोर्ट अच्छा है, लेकिन जब राहत नहीं मिलती है तो कोर्ट बायस (पक्षपात) है। कोर्ट ने कहा कि वह सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा। बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर ने याचिका में जज पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था।
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पटियाला हाउस कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की न्यायिक हिरासत 31 मार्च तक बढ़ा दी है।पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि आरोपी को पीठासीन अधिकारी पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।
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दरअसल, आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुकेश चंद्रशेखर ने मामले को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग को लेकर पत्र याचिका दाखिल की थी। जिसके बाद जज ने कहा था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर जो टिप्पणी की गई वह बर्दाश्त नहीं कि जा सकती। कोर्ट किसी आरोपी के डिक्टेशन पर कोई राहत तब नहीं देगा, जब तक वह राहत कानून के दायरे में ना हो।
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