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संसद में आज पेश होगा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, सदन में हंगामे के आसार, जानें आखिर इस विधेयक में क्या है?

पहले बिल के जरिए वक्फ कानून 1955 में महत्वपूर्ण संशोधन लाए जाएंगे, वहीं दूसरे बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त किया जाएगा।

फोटोः सोशल मीडिया
फोटोः सोशल मीडिया 

वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करने के लिए केंद्र सरकार आज दो महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में पेश करने जा रही है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू लोकसभा में आज वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन से जुड़े दो अहम विधेयकों को पेश करने जा रहे हैं। लोकसभा की कार्यसूची के एजेंडे के अनुसार, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश करेंगे।

Published: 08 Aug 2024, 8:55 AM IST

पहले बिल के जरिए वक्फ कानून 1955 में महत्वपूर्ण संशोधन लाए जाएंगे, वहीं दूसरे बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त किया जाएगा। इससे पहले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू 18 फरवरी 2014 को मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के कार्यकाल में राज्यसभा में पेश किए गए वक्फ संपत्ति से जुड़े कानून को वापस लेने का विधेयक राज्यसभा में पेश करेंगे।

Published: 08 Aug 2024, 8:55 AM IST

वक्फ कानून में संशोधन का जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, उसे देखते हुए दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के आसार हैं। लोकसभा की कार्यसूची के अनुसार, गुरुवार को केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को प्रतिनिधित्व देने वाले विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव भी सदन में रखेंगे।

Published: 08 Aug 2024, 8:55 AM IST

लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई और तृणमूल कांग्रेस सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय उन विपक्षी सदस्यों में शामिल हैं, जिन्होंने विधेयक पेश होने के बाद इसे संसद की स्थायी समिति को भेजने की मांग की। फिलहाल लोकसभा की विभाग-संबंधित स्थायी समितियों का गठन नहीं हुआ है। अगर सरकार इस तरह की कार्रवाई पर निर्णय लेती है तो सदन विधेयक पर विचार के लिए स्थायी समिति की अनुपस्थिति में एक अलग समिति बना सकता है।

Published: 08 Aug 2024, 8:55 AM IST

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ‘वक़्फ़ बोर्ड’ का ये सब संशोधन भी बस एक बहाना है। रक्षा, रेल, नज़ूल लैंड की तरह ज़मीन बेचना निशाना है।

उन्होंने कहा कि वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीनें, डिफ़ेंस लैंड, रेल लैंड, नज़ूल लैंड के बाद ‘भाजपाइयों के लाभार्थ योजना’ की शृंखला की एक और कड़ी मात्र हैं। भाजपा क्यों नहीं खुलकर लिख देती: ‘भाजपाई-हित में जारी’

अखिलेश यादव ने कहा कि इस बात की लिखकर गारंटी दी जाए कि वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीनें बेची नहीं जाएंगी। बीजेपी रियल स्टेट कंपनी की तरह काम कर रही है। उसे अपने नाम में ‘जनता’ के स्थान पर ‘ज़मीन’ लिखकर नया नामकरण कर देना चाहिए: भारतीय ज़मीन पार्टी

Published: 08 Aug 2024, 8:55 AM IST

संशोधन बिल में क्या है?

वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से जुड़े विधेयक में वर्तमान अधिनियम में बदलावों का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें वक्फ निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी शामिल है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक में वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर ‘एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995’ करने का भी प्रावधान है।

विधेयक को पेश किए जाने से पहले मंगलवार रात लोकसभा सदस्यों के बीच वितरित किया गया। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, विधेयक में यह तय करने की बोर्ड की शक्तियों से संबंधित मौजूदा कानून की धारा 40 को हटाने का प्रावधान है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं।

यह केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की व्यापक आधार वाली संरचना प्रदान करता है और ऐसे निकायों में मुस्लिम महिलाओं तथा गैर-मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।

Published: 08 Aug 2024, 8:55 AM IST

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Published: 08 Aug 2024, 8:55 AM IST