हालात

कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज, बीजेपी नेता के दावे को कोर्ट ने माना गलत

हालांकि, इसी से जुड़े एक अलग केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को थरूर को तलब किया है, जिसमें चंद्रशेखर ने प्रतिष्ठा को नुकसान के लिए 10 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने मामले की सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तारीख तय की।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज, बीजेपी नेता के दावे को कोर्ट ने माना गलत
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज, बीजेपी नेता के दावे को कोर्ट ने माना गलत फोटोः सोशल मीडिया

दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता राजीव चंद्रशेखर की ओर से कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत मंगलवार को खारिज कर दी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने थरूर को तलब करने से इनकार करते हुए कहा कि प्रथमदृष्टया शिकायत में “मानहानि का कोई तत्व नहीं” बताया गया है।

बीजेपी नेता चंद्रशेखर ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि थरूर ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर दिए गए साक्षात्कार में झूठी और अपमानजनक टिप्पणियां करके उन्हें बदनाम किया। बीजेपी नेता के अनुसार, थरूर ने यह दावा करके उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया कि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान तिरुवनंतपुरम के मतदाताओं को पैसे की पेशकश की थी।

चंद्रशेखर ने दावा किया कि थरूर ने उन्हें बदनाम करने और पिछले आम चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के इरादे से उन पर जानबूझकर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी के कहने पर साक्षात्कार विभिन्न समाचार चैनलों के साथ-साथ सोशल मीडिया मंचों पर प्रकाशित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप समाज में शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और उसे लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।

अदालत ने पिछले साल 21 सितंबर को शिकायत पर संज्ञान लिया था। इससे संबंधित एक अलग मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को थरूर को तलब किया है, जिसमें चंद्रशेखर ने प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए 10 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने मामले की सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तारीख तय की।अदालत ने कहा, “शिकायत को मुकदमे के रूप में पंजीकृत किया जाए। प्रतिवादी (थरूर) को समन जारी किया जाए। मामले को 28 अप्रैल को सुनवाई के लिए संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।”

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल @navjivanindia से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए

  • बड़ी खबर LIVE: CM विजय ने रद्द किया एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, सावन के आखिरी सोमवार पर सिंहेश्वर धाम में भगदड़

  • ,
  • सावन के अंतिम सोमवार पर बड़ा हादसा, मधेपुरा के स‍िंहेश्‍वर मंद‍िर में भगदड़, कई श्रद्धालु घायल, अस्पताल में भर्ती

  • ,
  • सावन के आखिरी सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब, जलाभिषेक के लिए मंदिरों में लगी भक्तों की लंबी कतारें

  • ,
  • मौसम अपडेट: दिल्ली, UP-बिहार, राजस्थान-MP समेत 17 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा

  • ,
  • मझगांव में गणेश प्रतिमा लाने के जुलूस के दौरान अंडे फेंकने का आरोप, दो गुट आपस में भिड़े, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा